बेंगलूर : आय से अधिक संपत्ति के मामले में जयललिता की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है. 14 दिनों से जेल में बंद जयललिता ने कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.
गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने 66.65 करोड़ के आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. 66 वर्षीय जयललिता को बेंगलुरु के स्पेशल कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में 27 सितंबर को दोषी करार देते हुए चार साल की सजा सुनाई थी. उन पर 100 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था. सजा मिलने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था.
जेल में बंद जयललिता स्वस्थ हैं और उनमें हताशा के कोई संकेत नहीं दिखे हैं. यह जानकारी पुलिस महानिरीक्षक (जेल) पी एम जयसिम्हा दी है. उन्होंने कहा कि कहा, ‘‘मैंने तब जयललिता को नहीं देखा जब वह तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थीं. मैंने जेल में दौरे के दौरान जो भी देखा है, वह फिट और स्वस्थ हैं और उनमें हताशा के कोई संकेत नहीं दिखे हैं.’’
आय से अधिक सम्पत्ति मामले में एक निचली अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए चार वर्ष की सजा सुनायी है और कर्नाटक हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है. उन्होंने 10 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.