कोयला घोटाला : अदालत ने पूर्व कोयला सचिव सहित अन्य आरोपी को किया तलब

नयी दिल्ली : कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में एक विशेष अदालत ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया और पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, दो सरकारी सेवक, मध्यप्रदेश स्थित कमल स्पांज स्टील एंड पावर लिमिटेड और इसके अधिकारियों को आरोपी के तौर पर तलब किया है. सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश भारत पराशर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 13, 2014 12:27 PM
नयी दिल्ली : कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में एक विशेष अदालत ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया और पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, दो सरकारी सेवक, मध्यप्रदेश स्थित कमल स्पांज स्टील एंड पावर लिमिटेड और इसके अधिकारियों को आरोपी के तौर पर तलब किया है.
सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश भारत पराशर ने आइपीसी और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धाराओं के तहत लोक सेवक द्वारा आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात के अपराधों का संज्ञान लिया.
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मैं आइपीसी की धाराओं 120 बी, 420 और 409 और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धाराओं के तहत अपराध का संज्ञान लेता हूं. मैं आरोपियों को तलब करता हूं.’’ साथ ही कहा कि अलग से आदेश दिए जाएंगे.
अदालत ने गुप्ता, दो अन्य सेवारत सरकारी अधिकारी, कमल स्पांज स्टील एंड पावर लिमिटेड, इसके प्रबंध निदेशक पवन अहलुवालिया और वरिष्ठ अधिकारी अमित गोयल को समन जारी किया और 31 अक्तूबर को पेश होने को कहा.
अदालत ने जांच अधिकारी को सभी आरोपियों को समन की तामील कराने और उनसे मामले की अगली सुनवाई की तारीख 31 अक्तूबर से पहले आरोपियों को दस्तावेज सौंपे जाने की कार्रवाई पूरी करने को कहा.

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