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कंपनी विधेयक रोकेगा धोखाधडीः पायलट

नयी दिल्ली: निवेशकों और छोटे जमाकर्ताओं को कंपनियों या व्यक्तियों की धोखाधडी से बचाने के लिहाज से सरकार की नजर अब कंपनी विधेयक पर है जो फिलहाल संसद में लंबित है. निगमित मामलों के मंत्री सचिन पायलट ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, “विधेयक में प्रावधान हैं, जिनसे पारदर्शिता आएगी और कंपनियों और व्यक्तियों […]

नयी दिल्ली: निवेशकों और छोटे जमाकर्ताओं को कंपनियों या व्यक्तियों की धोखाधडी से बचाने के लिहाज से सरकार की नजर अब कंपनी विधेयक पर है जो फिलहाल संसद में लंबित है.

निगमित मामलों के मंत्री सचिन पायलट ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, “विधेयक में प्रावधान हैं, जिनसे पारदर्शिता आएगी और कंपनियों और व्यक्तियों को मौजूदा कानून की कमियों का फायदा उठाकर लोगों के साथ धोखाधडी करने से रोका जा सकेगा.”पायलट से करोडों रुपये के सारधा चिट फंड घोटाले से प्रभावित निवेशकों की मदद के लिए उठाये जा रहे कदमों के बारे में पूछा गया था.

उन्होंने उम्मीद जतायी कि विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में ही पारित होगा. “हमारा उददेश्य है कि जमाकर्ताओं को उनका धन वापस मिले.” केंद्र सरकार ने गुरुवार को एसएफआईओ को सारधा घोटाले की जांच का आदेश दिया है. गंभीर धोखाधडी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) के तहत एक विशेष टास्कफोर्स का गठन किया गया है जो सारधा और इस तरह की कंपनियों की जांच करेगी.

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