डीयू में प्रवेश प्रक्रिया पर उच्च न्यायालय ने मांगा जवाब

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक वकील की उस याचिका पर दिल्ली विश्वविद्यालय :डीयू: से जवाब मांगा है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि एम फिल और पीएचडी पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय की नामांकन प्रक्रिया मनमानापूर्ण है. न्यायमूर्ति मनमोहन ने डीयू को नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई 16 मई 2015 तक जवाब […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 23, 2014 12:05 PM

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक वकील की उस याचिका पर दिल्ली विश्वविद्यालय :डीयू: से जवाब मांगा है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि एम फिल और पीएचडी पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय की नामांकन प्रक्रिया मनमानापूर्ण है.

न्यायमूर्ति मनमोहन ने डीयू को नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई 16 मई 2015 तक जवाब मांगा है. अदालत वकील जमशेद अंसारी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. उन्होंने आरोप लगाया है कि डीयू ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर मास्टर ऑफ फिलॉसफी (एम फिल) और डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएचडी) पाठ्यक्रमों में मनमाने तरीके से छात्रों का दाखिला दिया.

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