नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आज भाजपा नेता सुब्रह्मणयम स्वामी के खिलाफ अन्नाद्रमुक सुप्रीमो जे जयललिता की ओर से दायर मानहानि के मामलों की सुनवाई पर रोक लगा दी.
उच्चतम न्यायालय में न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति यू यू ललित की पीठ ने दंडात्मक कार्यवाही संबंधी कानूनों से आपराधिक मानहानि के प्रावधानों को हटाने की स्वामी की याचिका पर केंद्र और तमिलनाडु सरकार को नाटिस जारी किया. शीर्ष अदालत ने चेन्नई स्थित सत्र अदालत में स्वामी केे खिलाफ दायर मानहानि के सभी पांच मामलों की सुनवाई पर रोक लगा दी.
स्वामी ने कहा कि आपराधिक मानहानि के प्रावधान असंवैधानिक हैं क्योंकि यह लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर अनुचित रोक लगाता है. उन्होंने आपराधिक मानहानि के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 और अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 199 (2) की वैधता को चुनौती दी.
स्वामी के खिलाफ राज्य सरकार ने उस समय मानहानि के पांच मामले दायर किये थे जब भाजपा नेता ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर जयललिता के खिलाफ कथित तौर पर कुछ अपमानजनक आरोप लगाये थे.