सरकार ने लिया अहम फैसला, हिंसा में मारे गये लोगों के परिजन को मिलेगा पांच लाख का मुआवजा

नयी दिल्लीः केंद्र सरकार 1984 में सिख विरोधी दंगों में मारे गये 3,325 लोगों के परिजनों को पांच- पांच लाख रुपये का मुआवजा देगी. सरकार ने फैसला लिया है कि न सिर्फ बल्कि आतंकवादी हमला, नक्सली हिंसा का शिकार हुए लोगों के परिजनों को भी पांच लाख रूपये का मुआवजा दिया जायेगा. केंद्रीय गृह मंत्रालय […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 30, 2014 5:10 PM

नयी दिल्लीः केंद्र सरकार 1984 में सिख विरोधी दंगों में मारे गये 3,325 लोगों के परिजनों को पांच- पांच लाख रुपये का मुआवजा देगी. सरकार ने फैसला लिया है कि न सिर्फ बल्कि आतंकवादी हमला, नक्सली हिंसा का शिकार हुए लोगों के परिजनों को भी पांच लाख रूपये का मुआवजा दिया जायेगा.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को जारी बयान में इसकी घोषणा की इसमें गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सांप्रदायिक, आतंकवादी या नक्सली हिंसा के शिकार लोगों के परिजनों को अब तीन लाख की जगह पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया जायेगा.
गौरतलब है कि वर्ष 2008 से आतंकवाद, सांप्रदायिक या नक्सली हिंसा में मारे गए या स्थायी रूप से विकलांग हुए नागरिकों के परिजनों को सहायतास्वरूप केंद्रीय योजना के तहत तीन लाख रुपये की राशि मिलती रही है. जिसे अब बढ़ा दिया गया है. सरकार के इस कदम की प्रशंसा की जा रही है.

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