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वर्द्धवान धमाका : बांग्लादेश के चरमपंथी संगठन के खिलाफ धनशोधन मामला दर्ज

नयी दिल्ली : पश्चिम बंगाल के वर्द्धवान में पिछले दिनों हुए धमाके में जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन मामला दर्ज किया है. आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने के अपराधों की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने संदिग्ध भारतीय आतंकवादियों और बांग्लादेश के एक चरमपंथी संगठन के खिलाफ धनशोधन का एक […]

नयी दिल्ली : पश्चिम बंगाल के वर्द्धवान में पिछले दिनों हुए धमाके में जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन मामला दर्ज किया है. आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने के अपराधों की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने संदिग्ध भारतीय आतंकवादियों और बांग्लादेश के एक चरमपंथी संगठन के खिलाफ धनशोधन का एक मामला दर्ज किया है.

बताया जाता है कि यह कार्रवाई ऐसे दुर्लभ मामलों में से एक है जिसमें ईडी ने देश एवं विदेशों में आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने की जांच के लिए धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत मुकदमा दर्ज किया है. ईडी ने एक बयान में कहा, वर्द्धवान धमाका मामले में एजेंसी के कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश के हसन साहिब एवं अन्य सदस्यों के खिलाफ पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया है. एजेंसी को इस मामले में आतंकवादियों के लिए धन मुहैया कराने का संदेह है और वह इस पहलू की जांच करेगी.

एजेंसी के अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से दाखिल आधा दर्जन से ज्यादा प्राथमिकियों का संज्ञान लेने और एनआईए की आपराधिक शिकायत का अध्ययन करने के बाद उन्होंने इस मामले को अपने हाथों में लिया. एनआईए ने देश के खिलाफ जंग छेडने, विस्फोटक पदार्थ कानून एवं गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून, 1967 सहित भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप लगाए.
यह मामला वर्द्धवान जिले के खागरागढ में दो अक्तूबर को किराए के एक मकान में हुए धमाके से जुड़ा है. इस धमाके में दो लोगों की मौत हो गई थी. जिन लोगों की मौत हुई थी, उन्हें जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश का सदस्य माना जा रहा है.

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