अवैध रूप से हिरासत में रखने व उत्पीड़न करने पर चार पुलिसकर्मियों को तीन साल की जेल

मोगा : दस वर्ष पहले एक व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखने और उसका उत्पीड़न करने के लिए एक अदालत ने दो सहायक उपनिरीक्षकों सहित पंजाब पुलिस के चार कर्मियों को तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई है. न्यायिक मजिस्ट्रेट गुरजीत कौर ढिल्लो ने एएसआइ अजमेर सिंह और विक्रम सिंह, मुख्य आरक्षक गुरजंट […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 1, 2014 5:56 PM

मोगा : दस वर्ष पहले एक व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखने और उसका उत्पीड़न करने के लिए एक अदालत ने दो सहायक उपनिरीक्षकों सहित पंजाब पुलिस के चार कर्मियों को तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई है. न्यायिक मजिस्ट्रेट गुरजीत कौर ढिल्लो ने एएसआइ अजमेर सिंह और विक्रम सिंह, मुख्य आरक्षक गुरजंट सिंह और सिपाही साहिब को दोषी करार दिया.

अभियोजन के मुताबिक आरोपी पुलिसकर्मियों ने 21 जुलाई 2004 को कोट इसे खां थाने में मनजीत सिंह को तीन दिनों तक हिरासत में रखकर उसका उत्पीड़न किया. मनजीत की पत्नी सुरजीत कौर ने महिला अधिकार आयोग को याचिका देकर आरोप लगाया कि उसके पति को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है और उनका उत्पीड़न किया जा रहा है.

महिला आयोग ने पुलिस कर्मियों के खिलाफ शिकायत को पंजाब सतर्कता आयोग को जांच के लिए भेज दिया. जांच के बाद सतर्कता आयोग ने चारों पुलिसकर्मियों को दोषी पाया और इसी मुताबिक उनके खिलाफ 29 जुलाई 2005 को मामला दर्ज कर लिया गया. अदालत ने दोनों पक्षों की तरफ से पेश साक्ष्यों एवं गवाही के बाद पुलिसकर्मियों को दोषी पाया और उन्हें तीन वर्ष जेल की सजा सुनाई.

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