हैदराबाद: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने ओबलापुरम माइनिंग कंपनी (ओएमसी) की संलिप्तता वाले अवैध खनन मामले में गुरुवार को खनन उद्योगपति एवं कर्नाटक के पूर्व मंत्री गली जर्नादन रेड्डी और उनके करीबी रिश्तेदार बीवी श्रीनिवास रेड्डी की जमानत याचिका आज नामंजूर कर दी.
अदालत ने सीबीआई की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि यदि उन्हें इस वक्त जमानत पर रिहा किया जाता है तो वे साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकते हैं. सीबीआई ने अदालत से यह भी कहा कि रेड्डी को रिहा करने से जांच कार्य प्रभावित हो सकता है.
वहीं, रेड्डी के वकील ने दलील दी कि गिरफ्तारी के दो साल बाद उनके मुवक्किल की जमानत याचिका का विरोध उचित नहीं है. आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है और दस्तावेज जब्त किए जा चुके हैं इसलिए साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की संभावना नहीं है.
गौरतलब है कि ओएमसी के मालिक गली और प्रबंध निदेशक श्रीनिवास रेड्डी को पांच सितंबर 2011 को गिरफ्तार किया गया था.