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कोयला घोटाला : अदालत ने सीबीआई को आगे जांच का निर्देश दिया

नयी दिल्ली : कोयला घोटाला मामले में आज अदालत ने सीबीआई को आगे जांच का निर्देश दिया है. अदालत ने जांच करके 16 दिसंबर को प्रगति रपट पेश करने को कहा है. सीबीआई को निर्देश दिया गया है कि वह उस कोयला खान आवंटन मामले की और जांच करें जिनमें नवभारत पावर लिमिटेड (एनपीपीएल) और […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 12, 2014 2:13 PM
नयी दिल्ली : कोयला घोटाला मामले में आज अदालत ने सीबीआई को आगे जांच का निर्देश दिया है. अदालत ने जांच करके 16 दिसंबर को प्रगति रपट पेश करने को कहा है. सीबीआई को निर्देश दिया गया है कि वह उस कोयला खान आवंटन मामले की और जांच करें जिनमें नवभारत पावर लिमिटेड (एनपीपीएल) और इसके अधिकारी शामिल हैं. उल्लेखनीय है कि इस मामले में जांच एजेंसी ने दो अंतिम रपट दाखिल कर दी थी.

अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अलग से विस्तृत आदेश के जरिये मामले को आगे जांच के लिए भेजा गया. मामले में प्रगति रपट पेश करने के लिए अब 16 दिसंबर की तारीख तय की गई है. सीबीआई ने एनपीपीएल, इसके प्रबंध निदेशक एवं उप चेयरमैन हरीश चंद्र प्रसार और चेयरमैन पी त्रिविक्रमा प्रसाद के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था.

जांच एजेंसी ने मामले में पूरक अंतिम रपट भी यह कहते हुए पेश कर दी थी कि इन सरकारी अधिकारियों द्वारा किए गए अपराध की कोई पुष्टि नहीं हुई. उच्चतम नयायालय द्वारा नियुक्त विशेष सरकारी वकील आर एस चीमा हालांकि पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता और दो अन्य सेवारत सरकारी अधिकारियों को सीबीआई द्वारा क्लीन चिट देने पर असहमति जताई थी. चीमा के अनुसार इन अधिकारियों ने कंपनी को गैरकानूनी तरीके से कोयला खानों का आवंटन किया.

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