अधिसूचना जारी, अब अगले छह साल तक मुख्यमंत्री नहीं बन पायेंगी जयललिता

चेन्नई : आखिरकार अन्नाद्रमुक प्रमुख व तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता के खिलाफ 10 साल के लिए चुनाव लडने की अयोग्यता के संबंध में अधिसूचना जारी हो गयी. तमिलनाडु सरकार ने गजट अधिसूचना जारी कर कहा है कि अन्नाद्रमुक प्रमुख जे जयललिता 10 वर्ष के लिए चुनाव लडने के अयोग्य हैं. तमिलनाडु विधानसभा के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 13, 2014 11:43 AM

चेन्नई : आखिरकार अन्नाद्रमुक प्रमुख व तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता के खिलाफ 10 साल के लिए चुनाव लडने की अयोग्यता के संबंध में अधिसूचना जारी हो गयी. तमिलनाडु सरकार ने गजट अधिसूचना जारी कर कहा है कि अन्नाद्रमुक प्रमुख जे जयललिता 10 वर्ष के लिए चुनाव लडने के अयोग्य हैं.

तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष पी धनपाल द्वारा जारी गजट अधिसूचना में कहा गया है कि विधानसभा सदस्य सेल्वी जे जयललिता की दोषसिद्धि की तारीख 27 सितंबर 2014 से अपनी सजा के समय तक तक तमिलनाडु विधानसभा सदस्य के तौर पर अयोग्य हैं.
जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा आठ के तहत रिहाई के बाद छह वर्ष की समय अवधि तक अयोग्य रहेंगी. इतना ही नहीं जयललिता की विधानसभा सीट श्रीरंगम उनके उपर आरोप सिद्ध होने की तिथि से भी रिक्त मानी जायेगी.

Next Article

Exit mobile version