बेघरों के आश्रय पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, कहा 10 दिन में बैठक करें राज्यों के मुख्य सचिव

नयी दिल्ली: देश में बेघर लोगों को आश्रय उपलब्ध करवाने की खातिर अब तक उठाए गए कदमों का पता लगाने के लिए उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों की बैठक बुलाने के लिए कहा है. प्रधान न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू की अगुवायी वाली तीन सदस्यीय पीठ ने शहरी विकास मंत्रालय से देश […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 13, 2014 4:13 PM

नयी दिल्ली: देश में बेघर लोगों को आश्रय उपलब्ध करवाने की खातिर अब तक उठाए गए कदमों का पता लगाने के लिए उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों की बैठक बुलाने के लिए कहा है.

प्रधान न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू की अगुवायी वाली तीन सदस्यीय पीठ ने शहरी विकास मंत्रालय से देश भर के सभी बेघर लोगों को आवश्यक अस्थायी आवास मुहैया कराने के लिए उठाए गए कदमों और किए गए उपायों का पता लगाने को भी कहा. पीठ ने कहा कि हमें यह अपेक्षा है कि शहरी विकास मंत्रालय का एक जिम्मेदार व्यक्ति यह पता लगाने के लिए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों की एक बैठक बुलाएगा कि शहरी बेघर लोगों के लिए योजना का कार्यान्वयन करने की खातिर क्या कदम उठाए गए हैं. इस पीठ में न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर और न्यायमूर्ति ए.के.सीकरी भी शामिल हैं.

इसके साथ ही पीठ ने कहा कि अब तक किए गए कार्यों के बारे में एक व्यापक रिपोर्ट तीन सप्ताह के अंदर दाखिल की जाए और दस दिन के भीतर मुख्य सचिवों की बैठक बुलाई जाए. इस संक्षिप्त सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि वह राष्ट्रीय राजधानी में बेघर लोगों से संबंधित ममाले में सुनवाई नहीं करेगी क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय इस पर पहले ही सुनवाई कर रहा है और मामले के घटनाक्रम पर नजर रख रहा है.

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