सीबीआई ने तलवार दंपति की अर्जी खारिज की

गाजियाबाद: आरुषि-हेमराज हत्याकांड की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने तलवार दंपति की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें अदालत के 18 जून के फैसले को चुनौती देने के लिए 10 दिन का समय मांगा गया था. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्याम लाल ने दंत चिकित्सक पति पत्नी राजेश और नूपुर तलवार की अर्जी को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 16, 2013 1:51 PM

गाजियाबाद: आरुषि-हेमराज हत्याकांड की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने तलवार दंपति की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें अदालत के 18 जून के फैसले को चुनौती देने के लिए 10 दिन का समय मांगा गया था.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्याम लाल ने दंत चिकित्सक पति पत्नी राजेश और नूपुर तलवार की अर्जी को नामंजूर करते हुए कहा कि यह अदालती प्रक्रिया में विलंब के लिए दाखिल की गई है और सुनवाई की अगली तारीख 24 जून तय कर दी.

अदालत ने कल तलवार दंपति के आवेदन पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. आवेदन में अदालत के आदेश को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती देने के लिए 10 दिन का समय देने की मांग की गई थी. सीबीआई की अदालत ने 18 जून को दो याचिकाओं को ठुकरा दिया था, जिनमें तलवार दंपति ने वैज्ञानिक परीक्षकों की रिपोर्ट मांगी थी और उनके डीएनए विशेषज्ञ द्वारा जांचा जाने वाला सामान मांगा था.

अदालत ने हालांकि आरोपी दंपति द्वारा दाखिल की गई 13 व्यक्तियों की सूची में से सात गवाहों के बयान दर्ज करने की इजाजत दे दी.

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