शंकराचार्य के खिलाफ दायर शिकायत का रिकॉर्ड उच्च न्यायालय में तलब

इंदौर: मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने शिरडी के साईं बाबा को लेकर द्वारकापीठ के शंकराचार्य स्वरुपानंद सरस्वती के विवादास्पद बयानों के खिलाफ दायर शिकायत का रिकॉर्ड आज निचली अदालत से तलब किया. न्यायमूर्ति टीके कौशल ने स्वरुपानंद सरस्वती की ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया, जिसमें 90 […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 17, 2014 5:28 PM

इंदौर: मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने शिरडी के साईं बाबा को लेकर द्वारकापीठ के शंकराचार्य स्वरुपानंद सरस्वती के विवादास्पद बयानों के खिलाफ दायर शिकायत का रिकॉर्ड आज निचली अदालत से तलब किया.

न्यायमूर्ति टीके कौशल ने स्वरुपानंद सरस्वती की ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया, जिसमें 90 वर्षीय शंकराचार्य के खिलाफ निचली अदालत में दायर शिकायत को खारिज करने की गुहार की गयी है.
शिकायतकर्ता राजेश शिवसांगिया (50) के वकील अश्विन अध्यारु ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी.उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय में मामले की अगली सुनवाई के लिये 28 नवंबर की तारीख तय की गयी है.
शहर में पुरुषों के लिए ब्यूटी पार्लर चलाने वाले शिवसांगिया ने जिला अदालत में स्वरुपानंद सरस्वती के खिलाफ 25 जून को शिकायत दर्ज करायी थी.इसके साथ ही, साईं बाबा को लेकर उनके विवादास्पद बयानों की सीडी भी अदालत में पेश की थी.
शिवसांगिया ने शिकायत में आरोप लगाया कि शंकराचार्य के इन बयानों से उनकी और अन्य लाखों साईं भक्तों की धार्मिक आस्था को गहरी ठेस पहुंची.लिहाजा उनके खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 298 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नीयत से बयान देना) के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिये.

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