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रिश्‍वत लेने के जुर्म में राजस्‍व निरीक्षक को तीन साल की कैद

मध्‍यप्रदेश :: रिश्‍वत लेने के मामले में मध्‍यप्रदेश की हरदा अदालत ने एक राजस्‍व निरीक्षकको तीन साल के कारावास की सजा सुनायी है. मामला था कि हरदा जिले की सिराली तहसील के एक किसान की खेत सडक से लगी हुई थी जिसके वजह से शहरी सीमा में डाइवर्जन बनाने के लिए एक राजस्‍व निरीक्षकको रिश्‍वत […]

मध्‍यप्रदेश :: रिश्‍वत लेने के मामले में मध्‍यप्रदेश की हरदा अदालत ने एक राजस्‍व निरीक्षकको तीन साल के कारावास की सजा सुनायी है. मामला था कि हरदा जिले की सिराली तहसील के एक किसान की खेत सडक से लगी हुई थी जिसके वजह से शहरी सीमा में डाइवर्जन बनाने के लिए एक राजस्‍व निरीक्षकको रिश्‍वत लिया था.

हरदा के विशेष न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह राजपूत ने कल अपने फैसले में राजस्व निरीक्षक जी सी राज को जगदीश कुशवाह से सडक से लगी उसकी 16 डिसमिल खेतिहर जमीन का शहरी सीमा में डायवर्जन करने के लिए लिये गयेरिश्वत के मामले में तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

इसके अलावा अदालत ने राज पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अदालत ने आरोपी राजस्व निरीक्षक पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा सात में दो वर्ष एवं धारा 13 (2) में तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी है तथा दोनों धाराओं में पांच-पांच हजार का जुर्माना भी किया है.
जिला लोक अभियोजन अधिकारी आर सी मैना के अनुसार ग्राम सिराली के एक किसान जगदीश कुशवाह की 16 डिसमिल जमीन के शहरी सीमा में डायवर्जन के लिए राज ने उससे दस हजार रुपये की मांग की थी. किसान ने इसकी शिकायत लोकायुक्त पुलिस भोपाल में की थी. इसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने उसे फरवरी 2012 को 9,000 हजार रुपये की रिश्वत लेते कार्यालय सिराली से पकडा था.उन्होंने कहा कि जांच के बाद चालान अदालत में पेश किया गया और अदालत ने कल इस मामले में फैसला सुनाया.

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