मोबाइल चोरी करने पर आरोपी को 30 दिन का करावास

नयी दिल्‍ली: दिल्ली की अदालत ने मोबाइल चोरी करने के आरोपी एक व्‍यक्ति की दोससिद्धी और 18 महीने के कारावास को निरस्‍त कर दिया. अदालत ने लगातार हो रहे मोबाइल फोन चोरी के मामले पर चिंता व्‍यक्‍त की है. इसपर अदालत ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से निबटने के लिए उपाय करना उसका […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 19, 2014 5:32 PM

नयी दिल्‍ली: दिल्ली की अदालत ने मोबाइल चोरी करने के आरोपी एक व्‍यक्ति की दोससिद्धी और 18 महीने के कारावास को निरस्‍त कर दिया. अदालत ने लगातार हो रहे मोबाइल फोन चोरी के मामले पर चिंता व्‍यक्‍त की है. इसपर अदालत ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से निबटने के लिए उपाय करना उसका कर्तव्य है.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ दोषी नौशाद की अपील का निबटारा करते हुए कहा कि निचली अदालत के आदेश में कोई कमी नहीं है. न्यायाधीश ने कहा ‘मोबाइल फोन छीनने और लूटने की घटनाएं बढ रही हैं. अपराध के पीडित के लिए डर पैदा करने के अलावा ये घटनाएं चिंता भी उत्पन्न करती हैं.’

उन्‍होंने कहा कि इन घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय करना अदालत का कर्तव्य है. हालांकि अदालत ने पांच हजार रुपये का जुर्माना नहीं देने पर नौशाद द्वारा 30 दिन के सश्रम कारावास की सजा काटने की सजा को साधारण कारावास में तब्दील कर दिया.

नौशाद को धारा 392 (चोरी) और 411 (चोरी की संपत्ति प्राप्त करना) के तहत अपराधों के लिए आरोपित किया गया था लेकिन उसे केवल चोरी की संपत्ति रखने के लिए दोषी ठहराया गया क्योंकि चोरी का मोबाइल उसके कब्जे में मिला था. आरोपपत्र के अनुसार, नौशाद के पास चार जनवरी 2014 को मिला मोबाइल गौरव अरोडा नाम के व्यक्ति का चोरी हुआ फोन था.

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