सीबीआई प्रमुख की नियुक्ति से जुडा़ बिल आज लोकसभा में पास

नयी दिल्ली: सीबीआई प्रमुख की नियुक्ति संबंधी कानून में संशोधन करने वाले एक विधेयक को आज लोकसभा में मजूरी दे दी गई है. कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा इस बिल को मंजूरी से सरकार चयन प्रक्रिया से विपक्ष को बाहर रखना चाहती है. हालांकि सरकार ने इस तरह के किसी भी उद्देश्य से इनकार […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 26, 2014 4:06 PM

नयी दिल्ली: सीबीआई प्रमुख की नियुक्ति संबंधी कानून में संशोधन करने वाले एक विधेयक को आज लोकसभा में मजूरी दे दी गई है. कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा इस बिल को मंजूरी से सरकार चयन प्रक्रिया से विपक्ष को बाहर रखना चाहती है. हालांकि सरकार ने इस तरह के किसी भी उद्देश्य से इनकार किया है.

कार्मिक राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक 2014 को चर्चा के लिए पेश करते हुए इस बात पर जोर दिया था कि इसमें कोई निहित स्वार्थ नहीं है और इस संशोधन का उद्देश्य सीबीआई प्रमुख के चयन की प्रक्रिया को सुगम बनाना है.
विधेयक में सीबीआई प्रमुख का चयन करने वाली तीन सदस्यीय चयन समिति में लोकसभा में मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता नहीं होने की स्थिति में सदन के सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को शामिल करने का प्रावधान किया गया है.
चयन समिति में प्रधानमंत्री के अलावा उच्चतम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अन्य सदस्य हैं. तीसरे सदस्य के रुप में लोकसभा में सबसे बडी पार्टी के नेता होंगे.
दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में दूसरा संशोधन यह किया गया है कि चयन समिति में कोई स्थान रिक्त रहने या किसी के अनुपस्थित होने से सीबीआई प्रमुख की नियुक्ति अमान्य नहीं होगी.
दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक 2014 को हालांकि ध्वनिमत से पारित कर दिया गया लेकिन विधेयक को मत विभाजन के जरिये चर्चा के लिए मंजूरी दी गई. साथ ही विधेयक पर बीजू जनता दल के तथागत सतपथी की ओर से पेश संशोधिन प्रस्ताव को भी मत विभाजन के जरिये नामंजूर कर दिया गया.

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