नयी दिल्ली : जम्मू-कश्मीर के बड़गाम फायरिंग मामले में 9 जवानों को दोषी पाये जाने के बाद कोर्ट मार्शल कि सिफारिश की गई है. 3 नवंबर को हुई इस घटना में दो नि र्दोष नागरिकों की जान चली गई थी जिसके बाद सैन्य कोर्ट में दोषियों के खिलाफ केस चलाया जिसमें 53 राष्ट्रीय राइफल्स के 8 जवानों और एक जूनियर कमीशंड अफसर को दोषी पाया गया.
आपको बता दें कि घटना के बाद सेना ने अपनी गलती मान ली थी और मामले में दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी की थी. 3 नवंबर की इस फायरिंग में दो लोगों की मौत के बाद इलाके में सेना के खिलाफ प्रदर्शन भी किए गए. बड़गाम जिले के छत्तरगाम में सैन्यकर्मियों की फायरिंग में दो अन्य लोग जख्मी भी हुए थे.
कैसे हुई घटना
सेना के प्रवक्ता के अनुसार सेना की तलाशी का काम जारी था जिसके तहत उन्होंने एक कार से जा रहे इन युवकों को रूकने का इशारा किया इसके बाद भी वे चेकपोस्ट पर नहीं रूके और तोड़ते हुए आगे बढ़ गए. दूसरे चेक पोस्ट पर भी उन्होंने ऐसा ही किया अंतत: सेना को तीसरे चेकपोस्ट पर कार पर फायरिंग करनी पड़ी.