सीमी कार्यकर्ता को दो साल का कारावास

इंदौर: सांप्रदायिक रुप से भड़काउ पोस्टर लगाने के करीब 12 वर्ष पुराने मामले में अदालत ने कुख्यात सिमी कार्यकर्ता को दो साल के कारावास और 500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी. जिला अभियोजन अधिकारी विमल कुमार छाजेड़ ने आज बताया कि प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट राघवेंद्र सिंह भारद्वाज ने प्रकरण में इरफान (35) को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 16, 2013 1:53 PM

इंदौर: सांप्रदायिक रुप से भड़काउ पोस्टर लगाने के करीब 12 वर्ष पुराने मामले में अदालत ने कुख्यात सिमी कार्यकर्ता को दो साल के कारावास और 500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी.

जिला अभियोजन अधिकारी विमल कुमार छाजेड़ ने आज बताया कि प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट राघवेंद्र सिंह भारद्वाज ने प्रकरण में इरफान (35) को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम के तहत हाल ही में दोषी करार दिया और दंडित किया.उन्होंने बताया कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के कार्यकर्ता इरफान को 28 सितंबर 2001 को छोटी ग्वालटोली क्षेत्र में इस प्रतिबंधित संगठन के भड़काउ पोस्टर लगाते पकड़ा गया था.

Next Article

Exit mobile version