रामपाल को गिरफ्तार करने में हुए 26 करोड से अधिक खर्च

चंडीगढ : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को आज बताया गया कि विवादास्पद रामपाल का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के लिए चले व्यापक अभियान पर 26 करोड रुपये से ज्यादा का खर्च आया. कडी सुरक्षा के बीच रामपाल को न्यायमूर्ति एम जयपॉल और न्यायमूर्ति दर्शन सिंह की खंडपीठ के सामने पेश किया गया. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 28, 2014 9:57 AM

चंडीगढ : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को आज बताया गया कि विवादास्पद रामपाल का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के लिए चले व्यापक अभियान पर 26 करोड रुपये से ज्यादा का खर्च आया.

कडी सुरक्षा के बीच रामपाल को न्यायमूर्ति एम जयपॉल और न्यायमूर्ति दर्शन सिंह की खंडपीठ के सामने पेश किया गया. पीठ ने मामले की सुनवाई 23 दिसंबर के लिए स्थगित कर दी. उस दिन रामपाल को सह आरोपी रामपाल ढाका और ओ पी हुड्डा के साथ पेश किया जाएगा. हरियाणा के पुलिस महानिदेशक एस एन वशिष्ठ ने बडे पैमाने पर हुई हिंसा के बाद रामपाल की गिरफ्तारी के लिए हिसार में बरवाला स्थित सतलोक आश्रम में चले अभियान पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपी.

हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ प्रशासन तथा केंद्र सरकार ने अदालत की अवमानना मामले में उच्च न्यायालय में पेश करने के वास्ते रामपाल को गिरफ्तार करने के लिए चले अभियान के सिलसिले में हुए खर्च की रिपोर्ट सौंपी. न्यायालय में पेश आंकडे के अनुसार हरियाणा ने रामपाल का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने पर 15.43 करोड रुपये, पंजाब ने 4.34 करोड रुपये, चंडीगढ प्रशासन ने 3.29 करोड रुपये तथा केंद्र सरकार ने 3.55 करोड रुपये खर्च किए यानी सरकारी खजाने पर कुल 26.61 करोड रुपये बोझ पडा. अदालत ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक को घायलों की मेडिकल रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है.

अदालत ने पुलिस को रामपाल को गिरफ्तार करने की कोशिश के दौरान बरवाला के सतलोक आश्रम में हुई हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार 909 लोगों की पृष्ठभूमि का सत्यापन करने का भी निर्देश दिया है. पुलिस को यह पता करने का भी निर्देश दिया गया है कि गिरफ्तार लोगों में कोई पुलिस से सेवानिवृत्त कर्मी या पूर्व सैनिक तो नहीं है या फिर कोई पुलिस एवं संबंधित एजेंसियों में कार्यरत तो नहीं है. रामपाल के अनुयायियों और पुलिस के बीच दो सप्ताह तक चले गतिरोध के बाद 19 नवंबर को 63 वर्षीय इस शख्श को गिरफ्तार किया गया था. उसे गिरफ्तार करने से पहले उसके 15 हजार अनुयायियों को आश्रम से निकालना पडा था.

इस गतिरोध के दौरान झडप में पांच महिलाएं तथा एक बच्चे की मौत हो गयी थी जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. उच्च न्यायालय ने वर्ष 2006 के एक हत्याकांड में पेश नहीं होने पर रामपाल की जमानत पांच नवंबर को खारिज कर दी थी. खंडपीठ ने मामले की सुनवाई आज के लिए तय की थी तथा हरियाणा पुलिस को हलफनामा के माध्यम से बरवाला में सतलोक आश्रम से रामपाल को गिरफ्तार करने को लेकर चले अभियान, उस दौरान हुए नुकसान, घायल हुए लोगों, आश्रम में मिले हथियार आदि का ब्यौरा देने का निर्देश दिया था.

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