आईएफएस ने बलात्कार मामले में मांगी अग्रिम जमानत

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक आईएफएस अधिकारी के अग्रिम जमानत के आग्रह पर पुलिस का जवाब मांगा है. चीन में पदस्थ इस आईएफएस अधिकारी के खिलाफ एक महिला ने पिछले साल शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने विवाह का झांसा दे कर उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 16, 2013 1:54 PM

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक आईएफएस अधिकारी के अग्रिम जमानत के आग्रह पर पुलिस का जवाब मांगा है. चीन में पदस्थ इस आईएफएस अधिकारी के खिलाफ एक महिला ने पिछले साल शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने विवाह का झांसा दे कर उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया.

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल ने पुलिस से, वर्ष 2010 बैच के आईएफएस अधिकारी के आग्रह पर 5 जुलाई तक जवाब देने को कहा है. यह अधिकारी विदेश मंत्रालय में परिवीक्षा पर हैं और फिलहाल बीजिंग में हैं.

अधिकारी ने अपने आग्रह में आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि चाइना फॉरेन अफेयर्स यूनिवर्सिटी में उनका चीनी भाषा का पाठ्यक्रम 11 जुलाई को पूरा होगा जिसके बाद वह जांच में सहयोग कर पाएंगे.

शिकायत के बाद निचली अदालत ने पिछले साल दिसंबर में वसंत विहार पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था. शिकायत में कहा गया कि महिला एक सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिये दिसंबर 2010 में अधिकारी से मिली. अधिकारी ने विवाह का झांसा दे कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला.

महिला ने दावा किया कि उन्होंने अक्तूबर 2011 में कालकाजी मंदिर में विवाह किया लेकिन इसका कभी खुलासा नहीं किया. अधिकारी ने पिछले साल 26 मार्च को महिला के परिजनों की मौजूदगी में ग्रेटर कैलाश स्थित सनातम धर्म मंदिर में फिर उसके साथ विवाह किया. बहरहाल, महिला का आरोप है कि उसे पता चला है कि अधिकारी ने दहेज के लिए फरवरी 2012 में एक अन्य महिला से विवाह कर लिया.

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