75 कोल ब्लॉक को नहीं होगी हरित मंजूरी की जरूरत
नयी दिल्ली: सरकार नीलामी के पहले चरण में 11 फरवरी को जिन 74 कोयला खानों की नीलामी विशिष्ट तौर पर इसके इस्तेमाल करने वालों को करने जा रही है उनके लिए हरित मंजूरी की जरुरत नहीं होगी. कोयला सचिव अनिल स्वरुप ने यह जानकारी दी. यह नीलामी निजी क्षेत्र के लिए होगी जबकि सार्वजनिक क्षेत्र […]
नयी दिल्ली: सरकार नीलामी के पहले चरण में 11 फरवरी को जिन 74 कोयला खानों की नीलामी विशिष्ट तौर पर इसके इस्तेमाल करने वालों को करने जा रही है उनके लिए हरित मंजूरी की जरुरत नहीं होगी.
कोयला सचिव अनिल स्वरुप ने यह जानकारी दी. यह नीलामी निजी क्षेत्र के लिए होगी जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को खानें आवंटन के जरिए मिलेंगी. उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने 204 खानों का आवंटन रद्द कर दिया था और उक्त 74 खानें उन्हीं में से हैं.
स्वरुप ने कहा, ‘इन 74 ब्लॉकों के लिए पहले दी गई मंजूरी को नये आवंटियों को हस्तांतरित कर दिया जायेगा. पर्यावरण एवं वन मंत्रलय तौर तरीके पर काम कर रहा है. लेकिन सैद्धांतिक रुप से वे सहमत होंगे कि इनके लिये नई मंजूरी की कोई जरुरत नहीं होगी.
’उन्होंने कहा, ‘इन ब्लॉकों के लिए भमि अधिग्रहण भी कोई मुद्दा नहीं होगा और न ही पर्यावरणीय मंजूरी. ’ सरकार ने पिछले सप्ताह पहले चरण में 74 ब्लाकों की नीलामी की घोषणा की थी जिनमें से 42 ब्लॉक से पहले ही उत्पादन हो रहा है जबकि अन्य 32 उत्पादन के लिए तैयार हैं. इन ब्लॉकों में 21 करोड टन कोयला उत्पादन की संभावना हैं.
शेष 130 कोयला ब्लॉक के बारे में पूछे जाने पर स्वरुप ने कहा कि फिलहाल ध्यान ऐसे ब्लॉक पर है जो कि पहले ही उत्पादन कर रहे हैं या फिर उत्पादन के लिये तैयार हैं. दूसरे संबंधित कोयला ब्लॉक से जुडे मुद्दों को बाद में देखा जायेगा. इनमें कई और चीजें हैं जिन्हें किया जाना है, इस लिये इस मामले में फिलहाल जल्दबाजी नहीं है.