नये कानून के पक्ष में स्वास्थ्य मंत्रालय

नयी दिल्ली: देश में फूलते-फलते चिकित्सा उपकरण उद्योग को एक कानून के तहत नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2007 के मौजूदा अधिनियम की जगह नये ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक्स विधेयक, 2013 के लिए कैबिनेट की मंजूरी मांगी है. स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि नये विधेयक के प्रस्ताव वाला नोट केंद्रीय मंत्रिमंडल की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 16, 2013 1:55 PM

नयी दिल्ली: देश में फूलते-फलते चिकित्सा उपकरण उद्योग को एक कानून के तहत नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2007 के मौजूदा अधिनियम की जगह नये ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक्स विधेयक, 2013 के लिए कैबिनेट की मंजूरी मांगी है.

स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि नये विधेयक के प्रस्ताव वाला नोट केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए कैबिनेट सचिव को भेज दिया गया है. स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद इससे पहले सभी चिकित्सा उपकरणों को प्रस्तावित नये ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स विधेयक के तहत लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे चुके हैं. कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर मंत्रालय विधेयक को संसद में पेश करेगा.

मंत्रालय मौजूदा ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स (संशोधन) अधिनियम, 2007 को बदलना चाहता है और चिकित्सा उपकरणों के लिहाज से मानक तय करने और उनके नियंत्रण के लिए एक अलग अध्याय जोड़ना चाहता है.

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अभी तक चिकित्सा उपकरणों को मौजूदा कानून के तहत दवाओं के तौर पर माना जाता था. स्वास्थ्य पर संसदीय स्थाई समिति की सिफारिशों के मद्देनजर प्रस्तावित नये विधेयक का मसौदा तैयार किया गया है.

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