सिगरेट के लिए हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने सिगरेट नहीं दे पाने पर एक व्यक्ति की हत्या करने वाले युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लाउ ने 25 वर्षीय राकेश को आजीवन कारावास और 15000 रपए जुर्माने की सजा सुनाते हुए कहा कि उसे कानून अपने हाथों में लेने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 16, 2013 1:32 PM

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने सिगरेट नहीं दे पाने पर एक व्यक्ति की हत्या करने वाले युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लाउ ने 25 वर्षीय राकेश को आजीवन कारावास और 15000 रपए जुर्माने की सजा सुनाते हुए कहा कि उसे कानून अपने हाथों में लेने में हिचकिचाहट नहीं हुई और सबूतों से पता चलता है कि उसे गरीब लोगों से धन छीनने की आदत थी. अदालत ने कहा, ‘‘दोषी के लिए मानव जीवन की कोई कीमत नहीं है. उसने आजीविका कमाने के लिए दिल्ली आए 32 वर्षीय व्यक्ति की जान केवल इसलिए ले ली क्योंकि वह गरीब व्यक्ति उसकी (दोषी) सिगरेट पीने की इच्छा पूरी नहीं कर सका.’’

अभियोजन के अनुसार यह घटना 27 नवंबर 2010 की शाम को सुल्तानपुरी इलाके में उस समय हुई जब राकेश ने सूरज से सिगरेट मांगी. सूरज ने जब कहा कि उसके पास सिगरेट नहीं है तो राकेश ने उसे सिगरेट नहीं देने पर मारने की धमकी दी. सूरज जब सिगरेट नहीं दे पाया तो राकेश ने चाकू निकालकर उसके सीने में घोंप दिया. पुलिस ने बताया कि सूरज के रिश्तेदार उसे अस्पताल लेकर गए जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. राकेश को पुलिस ने अगले दिन गिरफ्तार कर उससे हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया. न्यायाधीश ने सूरज को हत्या का दोषी करार देते हुए कहा कि अदालत देश के मौजूदा हालात को नजरअंदाज नहीं कर सकती जहां कानून व्यवस्था हाल में और बिगड़ गई है. अदालत ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी जिनके लिए लोगों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं.

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