कोयला घोटालाः मधु कोड़ा, दो पूर्व आईएसएस के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल
नयी दिल्ली: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोडा, पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु, पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता और पांच अन्य के खिलाफ सीबीआई ने कोयला घोटाले से जुडे एक मामले में आरोप पत्र दाखिल किया. सीबीआई ने गत चार सितंबर को इस मामले में सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट को यह कहकर वापस […]
नयी दिल्ली: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोडा, पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु, पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता और पांच अन्य के खिलाफ सीबीआई ने कोयला घोटाले से जुडे एक मामले में आरोप पत्र दाखिल किया.
सीबीआई ने गत चार सितंबर को इस मामले में सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट को यह कहकर वापस लौटा दिया था कि एजेंसी उसके सवालों का मुनासिब जवाब नहीं दे पाई. एजेंसी ने करीब सवा दो महीने बाद आरोप पत्र दाखिल किया.
मामले में आरोप पत्र दाखिल करने का फैसला उच्चतम न्यायालय द्वारा आठ दिसंबर को सीबीआई को कोयला घोटाला मामले में आरोप पत्र अथवा क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने की इजाजत दिए जाने के बाद किया गया. इससे पहले शीर्ष अदालत ने सीबीआई के तत्कालीन निदेशक रणजीत सिन्हा के खिलाफ आरोपों के मद्देनजर एजेंसी को ऐसा करने से रोक दिया था.आरोप पत्र विशेष सीबीआई न्यायाधीश भरत पाराशर की अदालत में दाखिल किया गया. जांच अधिकारी द्वारा इस संबंध में एक दो दिन में दस्तावेज दाखिल करने के बारे में कहने के बाद अदालत ने इसपर विचार के लिए 22 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की.
कोडा और दो वरिष्ठ सेवानिवृत्त नौकरशाहों के अलावा एजेंसी ने दो मौजूदा सरकारी कर्मचारियों बसंत कुमार भट्टाचार्य और बिपिन बिहारी सिंह, विनी आयरन स्टील एंड उद्योग लिमिटेड के निदेशक वैभव तुलस्यान और विजय जोशी को मामले में आरोपी बनाया है. कोलकाता स्थित विनी आयरन स्टील एंड उद्योग लिमिटेड को भी मामले में एक आरोपी माना जाएगा.सभी आरोपियों पर लगाए गए आरोप भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक षडयंत्र), 420 (धोखाधडी) और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए हैं.