कांग्रेस के पंजा चुनाव चिह्न के खिलाफ जनहित याचिका

मुम्बई: बंबई उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर करके कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिह्न आवंटित किये जाने को चुनौती दी गयी है. अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कांग्रेस, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार से जवाब देने की मांग की है. याचिका में यह कहा गया है कि पंजा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 20, 2014 3:26 PM

मुम्बई: बंबई उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर करके कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिह्न आवंटित किये जाने को चुनौती दी गयी है. अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कांग्रेस, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार से जवाब देने की मांग की है. याचिका में यह कहा गया है कि पंजा राज्य पुलिस का भी प्रतीक चिह्न है.

यह निर्देश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहित शाह के नेतृत्व वाली पीठ ने पुणो स्थित आरटीआई कार्यकर्ता हेमंत पाटिल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. याचिकाकर्ता के वकील आर एन कचावे के अनुसार, बचाव पक्षों से अपना जवाब 17 जनवरी तक देने को कहा गया है.
जनहित याचिका में कहा गया है कि इस चिह्न से आम आदमी द्वारा कांग्रेस की तुलना पुलिस से की जा सकती है और वे ऐसा सोच सकते हैं कि पार्टी कानून एवं व्यवस्था कायम करने का काम करती है.
पाटिल ने दावा किया कि उन्होंने भारत के चुनाव आयुक्त, महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय से सम्पर्क किया और शिकायत दर्ज करायी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई.अदालत अब मामले की सुनवाई क्रिसमस की छुट्टियों के बाद जनवरी में करेगी.

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