अदालत ने खेल मंत्रालय को नोटिस जारी किया

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने चेन्नई के फोरेंसिक मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डाक्टर श्रीनिवास राघवन की याचिका पर केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्रालय, तमिलनाडु के भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय ओलंपिक संघ को नोटिस जारी किये. राघवन ने चंडीगढ के पी वी राठी, चेन्नई के पी प्रभु और गुड़गांव के कुलविंदर सिंह पर राष्ट्रीय […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 12, 2013 12:25 AM

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने चेन्नई के फोरेंसिक मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डाक्टर श्रीनिवास राघवन की याचिका पर केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्रालय, तमिलनाडु के भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय ओलंपिक संघ को नोटिस जारी किये.


राघवन
ने चंडीगढ के पी वी राठी, चेन्नई के पी प्रभु और गुड़गांव के कुलविंदर सिंह पर राष्ट्रीय स्तर के जाली सर्टिफिकेट जारी करने के लिये उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की. उन्होंने यह भी मांग की है कि उनके द्वारा जारी सर्टिफिकेटों को अवैध करार दिया जाये.


न्यायमूर्ति
के के शशिधरन ने पांच अगस्त तक केंद्र और राज्य खेल अधिकारियों से जवाब मांगा है. राघवन ने कहा कि उनका बेटा राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ जिम्नास्ट है और उसने इन लोगों द्वारा जारी किये गए सर्टिफिकेट देखे. उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ और भारतीय ओलंपिक संघ से उसने पड़ताल की तो पता चला कि इन लोगों को इन संगठनों से मान्यता नहीं मिली है.

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