रेल घूसकांड :बंसल के भांजे को नहीं मिली जमानत

नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने 10 करोड़ रुपये के रेल घूस कांड मामले में आज पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के भांजे विजय सिंगला, निलंबित रेलवे बोर्ड सदस्य महेश कुमार और पांच अन्य की जमानत याचिका खारिज कर दी. विशेष सीबीआई न्यायाधीश स्वर्ण कांता शर्मा ने सात आरोपियों की जमानत याचिका खारिज […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 12, 2013 7:15 PM

नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने 10 करोड़ रुपये के रेल घूस कांड मामले में आज पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के भांजे विजय सिंगला, निलंबित रेलवे बोर्ड सदस्य महेश कुमार और पांच अन्य की जमानत याचिका खारिज कर दी.

विशेष सीबीआई न्यायाधीश स्वर्ण कांता शर्मा ने सात आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी. उन्हें मई में गिरफ्तार किया गया था. इन सभी को 19 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

सिंगला के अतिरिक्त अदालत ने तत्कालीन रेलवे बोर्ड के सदस्य (स्टाफ) महेश कुमार, बेंगलूर स्थित जी जी ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक नारायण राव मंजूनाथ, कथित बिचौलिया संदीप गोयल, राहुल यादव, समीर संधीर और सुशील डागा की जमानत याचिका खारिज की.

दिन में अदालत ने आरोपी एम वी मुरली कृष्ण और सी वी वेणुगोपाल की जमानत याचिका पर दलीलें सुनने कहा कि इन पर 15 जुलाई को आदेश सुनाया जायेगा. इन दोनों के खिलाफ सीबीआई ने आरोप पत्र दायर किया था लेकिन जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था. उन्हें दो जुलाई को दायर आरोप पत्र में आरोपी बनाया गया था. कथित बिचौलिया अजय गर्ग को 8 जुलाई को अदालत ने जमानत दी थी. गर्ग ने कुमार के लिए अनुकूल पद हासिल करने के लिए रिश्वत की रकम निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

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