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बोधगया धमाकाः छोटे गैस सिलेंडरों की बिक्री पर रोक

पटना: बिहार के गया जिला के बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर और उसके आसपास के इलाकों में गत सात जुलाई को हुए सिलसिलेवार धमाकों में छोटे गैस सिलेंडरों के इस्तेमाल के मद्देनजर राज्य सरकार ने इनकी बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है.बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्याम रजक ने बताया कि […]

पटना: बिहार के गया जिला के बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर और उसके आसपास के इलाकों में गत सात जुलाई को हुए सिलसिलेवार धमाकों में छोटे गैस सिलेंडरों के इस्तेमाल के मद्देनजर राज्य सरकार ने इनकी बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है.बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्याम रजक ने बताया कि इस संबंध में गैस कंपनियों के साथ कल शाम हुई बैठक में उन्हें छोटे सिलेंडरों की बिक्री और आपूर्ति पर तत्काल रोक लगाए जाने का निर्देश दिया गया है.

केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया था कि बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर और उसके आसपास के इलाकों में गत सात जुलाई को हुए सिलसिलेवार धमाकों में छोटे गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल किया गया.गैस कंपनियों ने रजक को बताया कि पूर्व में करीब दो हजार उपभोक्ताओं को पांच किलोग्राम के गैस सिलेंडरों की आपूर्ति की गयी थी और इन उपभोक्ताओं के बीच तीन हजार अन्य ऐसे सिलेंडरों के जरिए गैस की रीफिलिंग की जा रही है.

रजक ने कहा कि किसी भी दुकान द्वारा ऐसे गैस सिलेंडरों की बिक्री किए जाने पर उस इलाके की गैस एजेंसियों को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा और ऐसे गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाले के साथ ही उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि सभी थाना अध्यक्षों से कहा गया है कि उनके इलाके में ऐसे गैस सिलेंडरों की बिक्री होने पर वे जिम्मेदार ठहराए जाएंगे.

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