छत्तीसगढ़ के तीन अधिकारी अदालती अवमानना के दोषी

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अदालत की अवमानना के मामले में तीन अधिकारियों को दोषी करार दिया है. इनमें से दो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं.इन अधिकारियों के आग्रह पर उच्च न्यायालय ने सजा सुनाने की कार्यवाही 31 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दीहै.न्यायमूर्त प्रशांत मिश्र ने राज्य प्रशासनिक सेवा के दो सेवानिवृत्त अधिकारी एम […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 16, 2013 1:38 PM

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अदालत की अवमानना के मामले में तीन अधिकारियों को दोषी करार दिया है. इनमें से दो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं.इन अधिकारियों के आग्रह पर उच्च न्यायालय ने सजा सुनाने की कार्यवाही 31 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दीहै.

न्यायमूर्त प्रशांत मिश्र ने राज्य प्रशासनिक सेवा के दो सेवानिवृत्त अधिकारी एम डी दीवान और अशोक अग्रवाल और रायपुर विकास प्राधिकारण (आरडीए )के मौजूद सीईओ एलेक्स पॉल मेनन को अदालती अवमानना का दोषी पाया.दीवान और अग्रवाल भी आरडीए के सीईओ रह चुके हैं.

शैलेंद्र नगर योजनाके तहत भूमि अधिग्रहित किए जाने के मामले में अदालत के आदेश पर इन अधिकारियों ने अमल नहीं किया था। इस वजह से इन लोगों के खिलाफ अदालती अवमानना का मामला चलाया गया.

बीते सोमवार को सुनवाई के दौरान इन अधिकारियों को दोषी करार दिया गया। इस मामले में विजयालक्ष्मी शर्मा नामक महिला और छह अन्य लोगों को 29 जुलाई से पहले मुआवजा देने का आदेश दिया गया है.

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