अब अधिकृत दुकानदार ही बेच सकेंगे एसिड

नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने आज उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि तेजाब के हमले की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर उसने तेजाब और और दूसरे विषाक्त पदार्थो की खुदरा बाजार में बिक्री को नियंत्रित करने के लिये मौजूदा कानून के तहत ही नियम बनाये हैं.न्यायमूर्ति आर एम लोढा और न्यायमूर्ति एच जे मुखोपाध्याय की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 16, 2013 2:58 PM

नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने आज उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि तेजाब के हमले की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर उसने तेजाब और और दूसरे विषाक्त पदार्थो की खुदरा बाजार में बिक्री को नियंत्रित करने के लिये मौजूदा कानून के तहत ही नियम बनाये हैं.न्यायमूर्ति आर एम लोढा और न्यायमूर्ति एच जे मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि गृह मंत्रालय ने रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय से परामर्श करके जहर कानून 1919 के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुसार विषाक्त पदार्थ रखने और उनकी बिक्री के नियम 2013 तैयार किये हैं.

न्यायालय ने कहा कि तेजाब के हमले की घटनाओं में वृद्धि हो रही है और इस पर अंकुश लगाने के लिये तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है.न्यायाधीशों ने कहा, ‘‘इस मसले पर आपस में(केंद्र और राज्य)विचार करें और परसों रिपोर्ट के मसौदे के साथ आयें.’’ न्यायालय ने कहा कि जो नियम बनाये गये हैं उन्हें राज्यों के पास स्वीकृति के लिये भेजा जायेगा और इसकी अधिसूचना जारी होने तथा इस प्रक्रिया में समय लगेगा.

तेजाब के हमले में जख्मी नाबालिग लडकी लक्ष्मी की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सालिसीटर जनरल मोहन परासरन ने नये नियमों के कुछ प्रावधानों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुये कहा कि खुदरा बाजार में तेजाब और दूसरे विषाक्त पदार्थो की बिक्री नियंत्रित करने के लिये पर्याप्त उपाय किये गये हैं.उन्होंने कहा कि सिर्फ लाइसेंस धारक व्यक्ति या फर्म ही ऐसे पदार्थो की बिक्री कर सकेगी और खुदरा बाजार में बिकने वाला तेजाब कम हानिकारक होगा क्योंकि इसकी क्षमता कम कर दी जायेगी साथ ही तेजाब खरीदने के लिए अब पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य करदिया गया है.

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