फतेहबाद: हरियाणा की भाजपा नीत सरकार ने आज कहा कि केंद्र द्वारा भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधनों पर लाए जाने वाले अध्यादेश को तत्काल प्रभाव से राज्य में लागू किया जाएगा.
केंद्र सरकार द्वारा कानून में महत्वपूर्ण बदलाव करने के लिए कल अध्यादेश लाने की सिफारिश करने के बाद यह कदम सामने आया है. अध्यादेश में औद्योगिक कोरिडोर, पीपीपी परियोजनाएं, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, किफायति आवास और रक्षा क्षेत्र जैसे पांच क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के लिए सहमति खंड को हटाने की सिफारिश की गई है.
औपचारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यहां जिला मुख्यालय के अपने पहले दौरे के दौरान कहा, ‘‘ भूमि अधिग्रहण कानून 2013 पर लाए जाने वाले अध्यादेश को राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा और भविष्य में भूमि का अधिग्रहण नए अध्यादेश के मुताबिक होगा.’’ इसके आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्दी नई खेल नीति का ऐलान करेगी जो खेल प्रतिभाओं के विकास पर केंद्रित होगी. उन्होंने कहा कि इसके अलावा सरकार नई औद्योगिक नीति की घोषणा करने की प्रक्रिया में है जो विकास को प्रोत्साहित करेगी.