कोई भी जानकारी सरकार से साझा न करें सीबीआइ:सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कोयला घोटाले की जांच कर रहे उसके दल से दागी एसपी विवेक दत्त को हटाने की अनुमति दी है जबकि 2006 से 2009 के बीच कोयला ब्लॉक आवंटन की जांच कर रहे डीआईजी रविकांत को हटाने की सीबीआई की याचिका को खारिज कर दियासाथ ही सुप्रीम कोर्ट ने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 17, 2013 2:49 PM

नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कोयला घोटाले की जांच कर रहे उसके दल से दागी एसपी विवेक दत्त को हटाने की अनुमति दी है जबकि 2006 से 2009 के बीच कोयला ब्लॉक आवंटन की जांच कर रहे डीआईजी रविकांत को हटाने की सीबीआई की याचिका को खारिज कर दियासाथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ से यह साफ कर दिया कि वह कोयला घोटाले की जांच से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार के साथ साझा न करें.

कोर्ट ने कहा कि अगर कोई बाधा है या किसी तरह की रूकावट खड़ी करने की कोशिश होती है तो आप तुरंत हमारे पास आएं. सच्चाई का पता लगाने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए. सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि जांच से जुड़ी जानकारी सरकार के साथ साझा करने की इजाजत दी जाए.

न्यायालय ने कहा कि हम जांच दल को विस्तृत करने की सीबीआई की गुहार पर विचार कर सकते हैं क्योंकि जांच का दायरा काफी व्यापक हो गया है.

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