दिल्ली सरकार ने uber कैब कंपनी से कहा, शर्ते मानो तभी देंगे परिचालन की अनुमति

नयी दिल्‍ली : दिल्ली सरकार ने एप्‍प आधारित ऑनलाइन कैब बुकिंग कंपनी उबर पर प्रतिबंध जारी रखने का फैसला किया है. सरकार ने उबर को राजधानी दिल्‍ली में परिचालन जारी रखने के लिए कुछ शर्तों को मानने के लिए कहा है. परिवहन विभाग ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक निर्देश के बाद ऑनलाइन कैब सेवा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 2, 2015 10:46 AM
नयी दिल्‍ली : दिल्ली सरकार ने एप्‍प आधारित ऑनलाइन कैब बुकिंग कंपनी उबर पर प्रतिबंध जारी रखने का फैसला किया है. सरकार ने उबर को राजधानी दिल्‍ली में परिचालन जारी रखने के लिए कुछ शर्तों को मानने के लिए कहा है.
परिवहन विभाग ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक निर्देश के बाद ऑनलाइन कैब सेवा मुहैया करने वाली अमेरिका आधारित कंपनी का पक्ष सुना था.
सूत्रों के अनुसार परिवहन विभाग ने हाल ही में संशोधित रेडियो टैक्सी 2006 योजना में निर्धारित की गई शर्तों को पूरा करने तक उबर पर प्रतिबंध जारी रखने का फैसला किया है. इसके मुताबिक टैक्सी सेवा मुहैया करने वाले को परिवहन विभाग में खुद को दर्ज कराना जरूरी होगा.
सूत्रों ने बताया कि उबर पंजीकरण कराए बगैर राष्ट्रीय राजधानी में टैक्सी परिचालित करना चाहता है लेकिन परिवहन विभाग ने इसकी अनुमति नहीं दी.परिवहन विभाग के मुताबिक एप्‍प आधारित कैब सेवा सहित सभी टैक्सी समूहों को विभाग में पंजीकरण कराना होगा और वे चालक के बर्ताव के लिए भी जिम्मेदार होंगे.
परिवहन विभाग ने 26 दिसंबर को रेडियो टैक्सी योजना 2006 में संशोधन कर उसके परिचालन के लिए विशेष दिशानिर्देश बनाया था. इनमें जीपीएस उपकरण अनिवार्य रूप से लगाना, जीपीएस पर आधारित ट्रैकिंग डिवाइस, प्रिंटर और एक डिस्‍पले लगा होना चाहिए जिस पर रास्‍ते और तय की गयी दूरी का पूरा ब्‍योरा देना होगा. इसके साथ ही कैब चालकों का पूरा विवरण शहर की पुलिस को देना शामिल है.
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने आठ दिसंबर को वेब आधारित टैक्सी बुकिंग सेवाएं प्रतिबंधित कर दी थी. 27वर्षीयाएक वित्तीय अधिकारी से कथित तौर पर उबर कैब के चालक द्वारा बलात्कार की घटना पर रोष छाने के बाद यह कदम उठाया गया था.यह कंपनी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए संचालित की जाती है.

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