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रेलगेट:नौ आरोपियों की न्यायिक हिरासत 24 तक बढ़ायी गयी

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने आज पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के भांजे विजय सिंघला समेत नौ आरोपियों की न्यायिक हिरासत अवधि 24 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी. इन्हें 10 करोड़ रुपये के रेलवे रिश्वत कांड के संबंध में गिरफ्तार किया गया था. सिंघला तथा रेलवे बोर्ड के तत्कालीन सदस्य […]

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने आज पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के भांजे विजय सिंघला समेत नौ आरोपियों की न्यायिक हिरासत अवधि 24 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी. इन्हें 10 करोड़ रुपये के रेलवे रिश्वत कांड के संबंध में गिरफ्तार किया गया था.

सिंघला तथा रेलवे बोर्ड के तत्कालीन सदस्य महेश कुमार समेत नौ आरोपियों को न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद अदालत में पेश किया गया जहां विशेष सीबीआई न्यायाधीश स्वर्ण कांत शर्मा ने न्यायिक हिरासत अवधि 24 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी.

अदालत इससे पूर्व सीबीआई द्वारा आरोपित नौ आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर कर चुकी थी. एक अन्य आरोपी तथा बिचौलिये अजय गर्ग को अदालत ने आठ जुलाई को जमानत प्रदान कर दी थी. उस पर आरोप है कि कुमार को उनकी पसंद का पद दिलाने के लिए रिश्वत की राशि तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

सिंगला, कुमार और गर्ग के अलावा सीबाआई द्वारा आरोपित अन्य लोगों में बेंगलूर स्थित जी जी ट्रोनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के महाप्रबंधक नारायण राव मंजुनाथ, कथित बिचौलिया संदीप गोयल,राहुल यादव, समीर संधीर,सुशील डागा, एम वी मुरली कृष्ण तथा सी वी वेणुगोपाल हैं.

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