नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में आरोपी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की अंतरिम जमानत मेडिकल आधार पर कल तक के लिए बढ़ा दी. इंडियन नेशनल लोक दल (इनेलो) के 78 वर्षीय प्रमुख चौटाला मेडिकल आधार पर 21 मई से ही अंतरिम जमानत पर हैं. हाल ही में पेसमेकर लगाने के लिए चौटाला की सजर्री हुई थी.
चौटाला की अंतरिम जमानत अवधि आज खत्म हो रही थी. ऐसी स्थिति में जब जब मामला न्यायमूर्ति वीना बीरबल की अदालत में आया तो उन्होंने अंतरिम जमानत अवधि कल तक के लिए बढ़ा दी गयी. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की पीठ कल इस मामले पर सुनवाई करेगी जिसमें यह फैसला किया जाएगा कि चौटाला की अंतरिम जमानत अवधि आगे बढ़ाई जाए या नहीं. अदालत ने चौटाला को पेसमेकर लगाने हेतु सजर्री के लिए 21 मई को छह हफ्ते की उनकी अंतरिम जमानत मंजूर की थी. अदालत ने बाद में चार जुलाई को उनकी जमानत अवधि बढ़ा दी और इनेलो नेता से कहा कि वह अपनी सेहत के बारे में अस्पताल से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करें.
चौटाला ने यह कहते हुए अपनी अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने की गुहार लगायी थी कि उनकी तबीयत अब भी बहुत अधिक खराब है.उन्होंने कहा था कि उन्हें तीन महीने की अवधि के दौरान लगातार विशेष देखभाल, साफ-सुथरे और तनाव मुक्त माहौल की जरुरत है. करीब 2,000 शिक्षकों की भर्ती में हुए घोटाले के सिलसिले में दोषी चौटाला एवं 54 अन्य को निचली अदालत ने 10 साल की सजा सुनायी थी.