इतालवी मरीन को SC ने तीन महीने और इटली में रहने की इजाजत दी

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2012 में भारतीय मछुआरों की हत्या के मामले के आरोपी दो इतालवी मरीनों में से एक मासिमिलियानो लातोर को तीन महीने तक इतली में और रूकने की मंजूरी दे दी.उच्चतम न्यायालय ने हत्या के आरोपी इतालवी मरीन मासिमिलियानो लातोरे को मेडिकल आधार पर अपने देश में प्रवास का […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 14, 2015 11:38 AM
नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2012 में भारतीय मछुआरों की हत्या के मामले के आरोपी दो इतालवी मरीनों में से एक मासिमिलियानो लातोर को तीन महीने तक इतली में और रूकने की मंजूरी दे दी.उच्चतम न्यायालय ने हत्या के आरोपी इतालवी मरीन मासिमिलियानो लातोरे को मेडिकल आधार पर अपने देश में प्रवास का तीन महीने का अवधि विस्तार दिया.
इससे पहले सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2012 में भारतीय मछुआरों की हत्या के मामले के आरोपी मासिमिलियानो लातोरे की इटली में प्रवास की अवधि बढाए जाने संबंधी अपील को दूसरी पीठ को भेज दिया था.
लातोरे ने स्वास्थ्य आधार पर इटली में अपने प्रवास की अविध में विस्तार की अपील की थी. भारत के प्रधान न्यायाधीश एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ नेसोमवार कोकहा था ,‘‘हमने पूर्व में कुछ आपित्तयां और कुछ टिप्पणियां की थीं. ऐसे में हमारे लिए इस अपील पर सुनवाई करना उचित नहीं है.’’
लातोरे तथा उसके साथी साल्वातोरे गिरोन पर आरोप है कि उन्होंने 15 फरवरी 2012 को केरल तट के समीप ‘‘एनरिका लेक्सी’’ जहाज से गोली चलाकर कथित रुप से दो भारतीय मछुआरों की हत्या की थी. पीठ ने इससे पूर्व लातोरे की इटली प्रवास अवधि को बढाने से इनकार कर दिया था और साथ ही सह आरोपी गिरोन की याचिका को भी खारिज कर दिया था जिन्होंने क्रिसमस मनाने के लिए शीर्ष अदालत से इटली जाने की अनुमति मांगी थी.

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