राज ठाकरे और पारकर के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने आज बिहार के लोगों के खिलाफ कथित रुप से उनके घृणित भाषण को लेकर दायर शिकायत पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे और इसके प्रवक्ता शिरीष पारकर के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया. अदालत ने इस मामले में निजी रुप से उपस्थित होने से […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 26, 2013 5:29 PM

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने आज बिहार के लोगों के खिलाफ कथित रुप से उनके घृणित भाषण को लेकर दायर शिकायत पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे और इसके प्रवक्ता शिरीष पारकर के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया. अदालत ने इस मामले में निजी रुप से उपस्थित होने से छूट देने का अनुरोध भी ठुकरा दिया.

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट देवेंद्र कुमार शर्मा ने ठाकरे और पारकर के खिलाफ 24 अगस्त के लिए गैरजमानती वारंट जारी किये. न्यायाधीश ने पिछले महीने भी ठाकरे का अनुरोध खारिज करते हुए उन्हें निजी रुप से हाजिर होने का निर्देश दिया था. ठाकरे ने दलील दी थी कि वह अदालत आने में असमर्थ हैं क्योंकि उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है.

पारकर को हालांकि इससे पहले स्वास्थ्य कारणों से छूट दे दी गई थी. अदालत ने बिहार राज्य बार काउंसिल के सदस्य अधिवक्ता प्रेमचंद्र जायसवाल की ओर से मनसे प्रमुख के खिलाफ उनके कथित घृणित भाषण को लेकर दायर शिकायत पर यह आदेश पारित किया.

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