जेटली के खिलाफ अवमानना याचिका पर फैसला सुरक्षित

अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय ने इशरत जहां मुठभेड़ मामले पर सीबीआई के कथित दुरुपयोग को लेकर संप्रग सरकार की आलोचना किए जाने की वजह से भाजपा नेता अरुण जेटली के खिलाफ अदालती अवमानना की कार्यवाही चलाने की मांग संबंधी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. वकील मुकुल सिन्हा ने याचिका दायर की है. अदालती […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 26, 2013 10:48 PM

अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय ने इशरत जहां मुठभेड़ मामले पर सीबीआई के कथित दुरुपयोग को लेकर संप्रग सरकार की आलोचना किए जाने की वजह से भाजपा नेता अरुण जेटली के खिलाफ अदालती अवमानना की कार्यवाही चलाने की मांग संबंधी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.

वकील मुकुल सिन्हा ने याचिका दायर की है. अदालती अवमानना अधिनियम का हवाला देते हुए सिन्हा ने न्यायमूर्ति जयंत पटेल और न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी की खंडपीठ के समक्ष दलील दी कि जेटली ने न्याय के प्रशासन में दखल दिया है.

सिन्हा ने कहा कि जेटली ने गुजरात उच्च न्यायालय की अवमानना की है जो इशरत जहां मामले की सीबीआई जांच की निगरानी कर रहा है.

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