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सुप्रीम कोट ने दी एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और आपात सेवाओं के वाहनों पर लालबत्ती लगाने की अनुमति

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बलों, दिल्ली पुलिस, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेडविभाग एवं अन्य आपात सेवाओं के वाहनों पर लालबत्ती लगाने की अनुमति दे दी है. साथ ही कहा है कि इन सेवाओं के वाहनों में जरूरत के मुताबिक अन्य रंगों की बत्ती का प्रयोग भी किया जा सकता है. उल्लेखनीय है कि दिल्ली […]

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बलों, दिल्ली पुलिस, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेडविभाग एवं अन्य आपात सेवाओं के वाहनों पर लालबत्ती लगाने की अनुमति दे दी है. साथ ही कहा है कि इन सेवाओं के वाहनों में जरूरत के मुताबिक अन्य रंगों की बत्ती का प्रयोग भी किया जा सकता है.
उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में बदलाव की मांग करते हुए दलील दी थी कि नीलीबत्ती की तुलना में लालबत्ती काफी दूर से देखी जा सकती है और इसकी रोशनी इतनी तेज होती है कि कोहरे को भी भेद सकती है. इसलिए आपात सेवाओं के वाहनों को इसके प्रयोग की अनुमति दी जा सकती है.
प्रधान न्यायाधीश एचएल दत्तू, न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार द्वारा दी गयी अर्जी पर 10 दिसंबर, 2013 के अपने आदेश में बदलाव करते हुए सशस्त्र बलों, दिल्ली पुलिस, एंबुलेंस, अगिAशमन विभाग एवं अन्य आपात सेवाओं के वाहनों में लालबत्ती के उपयोग की अनुमति दी. आदेश में कहा गया है कि संविधान में उल्लिखित आठ सेवाओं-प्रतिष्ठानों को ही फ्लैश के साथ या उसके बगैर लालबत्ती लगाने की अनुमति रहेगी. आपात सेवाओं तथा पुलिस के वाहनों पर नीली बत्ती का उपयोग किया जा सकता है.
खंडपीठ ने कहा कि वर्दी वाले और गैर प्रतिबंधित एजेंसियां जिसे अपना दायित्व पूर करने के लिए तुरंत मौके पर पहुंचना होता है, आपातकालीन सेवा में लगे वाहन, जैसे – एंबुलेंस, अगिAशमन सेवाएं और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपयोग में लाये जाने वाले पुलिस के वाहनों पर लालबत्ती नहीं लगायी जा सकती है, बल्कि ऐसे वाहनों पर नीली, सफेद और बहुरंगी बत्ती लगायी जा सकती है.

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