बटला हाउस:अदालत सोमवार को शहजाद को सुनायेगी सजा
नयी दिल्ली : दिल्ली की अदालत 2008 के बटला हाउस मुठभेड़ कांड में पुलिस इंसपेक्टर की हत्या और दूसरे पुलिसकर्मियों पर हमले के जुर्म में दोषी ठहराये गये इंडियन मुजाहिद्दीन के संदिग्ध शहजाद अहमद को सोमवार को सजा सुनायेगी.अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार शास्त्री ने 25 जुलाई को शहजाद को पुलिस अधिकारियों पर हमला करने […]
नयी दिल्ली : दिल्ली की अदालत 2008 के बटला हाउस मुठभेड़ कांड में पुलिस इंसपेक्टर की हत्या और दूसरे पुलिसकर्मियों पर हमले के जुर्म में दोषी ठहराये गये इंडियन मुजाहिद्दीन के संदिग्ध शहजाद अहमद को सोमवार को सजा सुनायेगी.अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार शास्त्री ने 25 जुलाई को शहजाद को पुलिस अधिकारियों पर हमला करने और उनके काम में बाधा डालने के जुर्म में दोषी ठहराते हुये कहा था कि उसे 29 जुलाई को सजा सुनायी जायेगी. अदालत ने शहजाद को हत्या और हत्या के प्रयास सहित विभिन्न अपराधों के लिये दोषी ठहराया है जिसके लिये उसे मौत की सजा तक हो सकती है.
अदालत ने कहा था, ‘‘उसे (शहजाद को)हवलदार बलवंत सिंह और राजबीर सिंह की हत्या के प्रयास और इंसपेक्टर एम सी शर्मा पर गोली चलाकर उनकी हत्या करने का दोषी पाया गया है.’’ यह मुठभेड़ राजधानी में सिलसिलेवार तरीके से हुये बम विस्फोट की घटनाओं के छह दिन बाद जामिया नगर इलाके में स्थित बटला हाउस में 19 सितंबर, 2008 को हुयी थी. बम विस्फोट की इन घटनाओं में 26 व्यक्ति मारे गये थे और 133 अन्य जख्मी हो गये थे.
पुलिस को सूचना मिली थी कि बम विस्फोट से जुड़े कुछ संदिग्ध आतंकवादी एक मकान में छिपे हैं. इस सूचना के आधार पर ही पुलिस बटला हाउस पहुंची थी. इस मकान में रहने वाले पांच व्यक्तियों में से आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद मुठभेड़ में मारे गये थे. संदिग्ध आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान घायल हुये दिल्ली पुलिस के इंसपेक्टर मोहन चंद शर्मा भी शहीद हो गये थे जबकि हवलदार बलवंत जख्मी हो गया था.