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एलएन मिश्रा हत्याकांड : दोषियों की जमानत अर्जी पर सीबीआई को नोटिस

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने करीब 40 साल पहले तत्कालीन रेल मंत्री एल एन मिश्रा की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों की जमानत अर्जियों पर आज सीबीआई को नोटिस जारी किया. इस मामले में कुल चार लोगों को उम्रकैद की सजा मिली है. न्यायमूर्ति जी एस सिस्तानी […]

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने करीब 40 साल पहले तत्कालीन रेल मंत्री एल एन मिश्रा की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों की जमानत अर्जियों पर आज सीबीआई को नोटिस जारी किया. इस मामले में कुल चार लोगों को उम्रकैद की सजा मिली है.

न्यायमूर्ति जी एस सिस्तानी और न्यायमूर्ति संगीता धींगरा सहगल की पीठ ने दोषियों संतोषानंद अवधूत और गोपालजी की याचिकाओं पर सीबीआई को नोटिस जारी किये. अदालत ने एजेंसी को 18 फरवरी से पहले स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. इन दोनों ने जमानत अर्जियों में मांग की है कि पिछले साल 18 दिसंबर को दिये गये निचली अदालत के आदेश के खिलाफ उनकी अपीलों के लंबित रहने तक उन्हें दोषी करार देने और उनकी सजा के फैसले को निलंबित किया जाए.

निचली अदालत ने तीन आनंदमार्गियों संतोषानंद, सुदेवानंद और गोपालजी तथा वकील रंजन द्विवेदी को 2 जनवरी, 1975 को बिहार के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन में विस्फोट करके मिश्रा और दो अन्य की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी. 75 वर्षीय संतोषानंद ने अपनी सजा निलंबित करने की मांग करते हुए कहा कि निचली अदालत का आदेश बहुत सख्त है और अभियोजन पक्ष करीब 40 साल पुराने मामले में कोई सबूत पेश करने में विफल रहा है.
72 वर्षीय गोपालजी ने सेहत आधार पर नरमी की मांग की और दावा किया कि वह ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जिसमें लंबे समय तक इलाज की जरुरत है. दोनों दोषियों ने अपनी जमानत अर्जियों में कहा कि उनकी समाज में गहरी जडें हैं और अदालत को उन्हें उचित शर्तें लागू करके जमानत देनी चाहिए.

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