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हत्या के मामले में चार लोग संदेह के लाभ के चलते बरी

मुम्बई : बम्बई उच्च न्यायालय ने हत्या के मामले में चार लोगों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया. इन लोगों पर आरोप था कि उन्होंने वाशी रेलवे स्टेशन के नजदीक चाकू की नोंक पर दो लोगों को लूटा और इनमें से एक पर चाकू से वार कर दिया जिससे उसकी मौत हो […]

मुम्बई : बम्बई उच्च न्यायालय ने हत्या के मामले में चार लोगों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया. इन लोगों पर आरोप था कि उन्होंने वाशी रेलवे स्टेशन के नजदीक चाकू की नोंक पर दो लोगों को लूटा और इनमें से एक पर चाकू से वार कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई.सभी चारों आरोपी हत्या, लूटपाट, डकैती और जानबूझकर चोट पहुंचाने के आरोपों से बरी हो गए क्योंकि अदालत ने कहा कि अभियोजन उन्हें अपराध से नहीं जोड़ पाया.

न्यायमूर्ति वीके ताहिलरमनी और न्यायमूर्ति मृदुला भटकर ने इन लोगों को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में उम्रकैद और लूटपाट तथा जानबूझकर चोट पहुंचाने के मामले में सात साल की कड़ी सजा को खारिज कर दिया.उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए गए इन आरोपियों में मनोज अवाले, अनवर शेख, आनंद बेहरा और अजय दास शामिल हैं.

लूटपाट और चाकू के हमले से एक व्यक्ति की मौत हो जाने की यह घटना 24 नवम्बर 2005 की है जब विजय और विपुल घर लौट रहे थे. वाशी रेलवे स्टेशन के भूमिगत मार्ग में चार लोगों ने चाकू की नोंक पर उन्हें रोक लिया और सामान देने को कहा. विजय ने उन्हें तीन हजार रुपये और एक 50 का नोट दे दिया, जबकि विपुल वहां से भागने लगा.लुटेरों ने विपुल को पकड़ लिया और उस पर घातक हमला किया. उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. इस मामले में विजय ने प्राथमिकी दर्ज कराई और जांच शुरु हुई.मुकदमे के फैसले के रुप में निचली अदालत ने इन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई, लेकिन उच्च न्यायालय ने इन्हें संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया.

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