हत्या के मामले में चार लोग संदेह के लाभ के चलते बरी
मुम्बई : बम्बई उच्च न्यायालय ने हत्या के मामले में चार लोगों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया. इन लोगों पर आरोप था कि उन्होंने वाशी रेलवे स्टेशन के नजदीक चाकू की नोंक पर दो लोगों को लूटा और इनमें से एक पर चाकू से वार कर दिया जिससे उसकी मौत हो […]
मुम्बई : बम्बई उच्च न्यायालय ने हत्या के मामले में चार लोगों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया. इन लोगों पर आरोप था कि उन्होंने वाशी रेलवे स्टेशन के नजदीक चाकू की नोंक पर दो लोगों को लूटा और इनमें से एक पर चाकू से वार कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई.सभी चारों आरोपी हत्या, लूटपाट, डकैती और जानबूझकर चोट पहुंचाने के आरोपों से बरी हो गए क्योंकि अदालत ने कहा कि अभियोजन उन्हें अपराध से नहीं जोड़ पाया.
न्यायमूर्ति वीके ताहिलरमनी और न्यायमूर्ति मृदुला भटकर ने इन लोगों को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में उम्रकैद और लूटपाट तथा जानबूझकर चोट पहुंचाने के मामले में सात साल की कड़ी सजा को खारिज कर दिया.
उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए गए इन आरोपियों में मनोज अवाले, अनवर शेख, आनंद बेहरा और अजय दास शामिल हैं.