गुजरात में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी टीचर को उम्रकैद
वलसाड(गुजरात) : एक स्थानीय अदालत ने वर्ष 2013 में 14 साल की एक किशोरी से स्कूल में दुष्कर्म करने के कारण एक अध्यापक को आज आजीवन कारावास की सजा सुनायी. वलसाड के जिला एवं सत्र अदालत के न्यायाधीश बीजी दोषी ने बाल यौन अपराध संरक्षण कानून एवं भारतीय दंड संहित की धारा 376 के तहत […]
वलसाड(गुजरात) : एक स्थानीय अदालत ने वर्ष 2013 में 14 साल की एक किशोरी से स्कूल में दुष्कर्म करने के कारण एक अध्यापक को आज आजीवन कारावास की सजा सुनायी.
वलसाड के जिला एवं सत्र अदालत के न्यायाधीश बीजी दोषी ने बाल यौन अपराध संरक्षण कानून एवं भारतीय दंड संहित की धारा 376 के तहत अध्यापक किरण लालू पटेल को दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी.
अदालत ने उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसे अदा नहीं करने की स्थिति में उसे छह और माह जेल में बिताना पड़ेगा. पुलिस की शिकायत के अनुसार पटेल ने 27 दिसंबर 2013 की रात में जिले के कपराडा तालुक के स्कूल में किशोरी को बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया.