दिल्ली चुनाव: एग्जिट और ओपिनियन पोल पर चुनाव आयोग के दिशानिर्देश
नयी दिल्ली: चुनाव आयोग ने सात फरवरी को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के दिन सुबह 7:00 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के प्रकाशन एवं प्रसार पर पाबंदी लगा दी है. चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि ‘‘किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया’’ में ओपिनियन पोल या किसी […]
नयी दिल्ली: चुनाव आयोग ने सात फरवरी को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के दिन सुबह 7:00 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के प्रकाशन एवं प्रसार पर पाबंदी लगा दी है.
चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि ‘‘किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया’’ में ओपिनियन पोल या किसी अन्य चुनाव सर्वेक्षण के नतीजों सहित ‘‘किसी भी चुनाव सामग्री’’ को दिखाना मतदान की समाप्ति के लिए तय समय (सात फरवरी को शाम छह बजे) सहित 48 घंटों की अवधि के दौरान प्रतिबंधित होगा.
इसका मतलब यह है कि पांच फरवरी की सुबह सात बजे से सात फरवरी की शाम छह बजे तक ओपिनियन पोल और सर्वेक्षणों का प्रसारण नहीं किया जा सकता. जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए चुनाव आयोग मतदान शुरु होने से लेकर मतदान की समाप्ति के आधे घंटे बाद तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाता है.मौजूदा कानूनों के मुताबिक चुनाव आयोग मतदान से 48 घंटे पहले ओपिनियन पोलों पर प्रतिबंध लगाता है.