नशे में गाड़ी चलाया,तो करनी पड़ी पार्क की सफाई
नयी दिल्ली : नशे में गाड़ी चलाने के आरोपी युवक को सुधरने का मौका देते हुए दिल्ली की एक अदालत ने जिला अदालत परिसर में स्थित पार्क में साफ-सफाई करने का आदेश दिया है. इस युवक को पांच दिन जेल की सजा सुनायी गयी थी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) सविता राव ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता को […]
नयी दिल्ली : नशे में गाड़ी चलाने के आरोपी युवक को सुधरने का मौका देते हुए दिल्ली की एक अदालत ने जिला अदालत परिसर में स्थित पार्क में साफ-सफाई करने का आदेश दिया है. इस युवक को पांच दिन जेल की सजा सुनायी गयी थी.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) सविता राव ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता को सुधार का एक मौका दिया जाता है.उसे कड़कड़डूमा अदालत रिहाइशी परिसर में स्थित पार्क में सफाई का आदेश दिया जाता है.’’ मध्य दिल्ली निवासी गौरव यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह आदेश दिया. यादव ने पांच दिन की जेल की सजा के खिलाफ अपील की थी. एक मजिस्ट्रेटी अदालत ने नशे में गाड़ी चलाने के जुर्म में उसे सजा सुनायी थी. बिना बीमा की गाड़ी चलाने के लिए उस पर 1,000 का जुर्माना भी लगाया गया था.
आदेश जारी करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने यादव को पीडब्लूडी के बागवानी विभाग के सहायक निदेशक और केयरटेकर की निगरानी में अदालत परिसर के लिए सामुदायिक सेवा का आदेश दिया. उन्होंने पदाधिकारियों से दोषी द्वारा सेवा पूर्ण करने के बाद रिपोर्ट भी भेजने का भी आदेश दिया है.