हाइकोर्ट से चुनाव आयोग ने कहा, दिल्ली के मतदाता के रूप में केजरीवाल का नाम दर्ज होना सही
नयी दिल्ली : चुनाव आयोग ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल का नाम दिल्ली की मतदाता सूची में दर्ज होना सही है. इससे पहले भी चुनाव आयोग अपनी तरफ से कम से कम एक बार अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट दे चुका है, जब भाजपा ने उनका नामांकन रद्द […]
नयी दिल्ली : चुनाव आयोग ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल का नाम दिल्ली की मतदाता सूची में दर्ज होना सही है. इससे पहले भी चुनाव आयोग अपनी तरफ से कम से कम एक बार अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट दे चुका है, जब भाजपा ने उनका नामांकन रद्द करने संबंधी शिकायत की थी.
अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नयी दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार किरण वालिया ने दिल्ली हाइकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि आप पार्टी के प्रमुख केजरीवाल ने दिल्ली की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए गलत हलफनामे को आधार बनाया था और अपना नाम सूची में दर्ज कराया था. उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि केजरीवाल ने अपने आवासीय पते में खुद को बीके दत्ता कॉलोनी का स्थायी निवासी बताया था, जबकि वे उत्तरप्रदेश के गाजियाबाद में रहते हैं. किरण वालिया की इस शिकायत के बाद दिल्ली हाइकोर्ट ने नोटिस जारी किया था.
कांग्रेस के अलावा भाजपा ने भी चुनाव आयोग में अरविंद केजरीवाल की शिकायत की थी और उन पर आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उनका नामांकन रद्द करने की मांग की थी.