व्हिसलब्लोअर से शिकायतें लेने के लिए हर मंत्रालय में नामित होगा अधिकारी
नयी दिल्ली: व्हिसल ब्लोअर से शिकायतें हासिल करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के अलावा भारत सरकार के हर मंत्रालय और विभाग में मुख्य सतर्कता अधिकारी नामित करने संबंधी एक प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में कल शाम हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय […]
नयी दिल्ली: व्हिसल ब्लोअर से शिकायतें हासिल करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के अलावा भारत सरकार के हर मंत्रालय और विभाग में मुख्य सतर्कता अधिकारी नामित करने संबंधी एक प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में कल शाम हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव मंजूर किया गया. सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने आज यहां संवाददाताओं को कैबिनेट में लिये गये फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि 21 अप्रैल 2004 के प्रस्ताव संख्या-89 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है.
इस प्रस्ताव को जनहित में खुलासा और मुखबिर की सुरक्षा प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है. इस प्रस्ताव के तहत शिकायतें हासिल करने के लिए अब सीवीसी के अलावा केंद्र के हर मंत्रालय और विभाग में मुख्य सतर्कता अधिकारी नामित किया जाएगा.
तिवारी ने कहा कि सीवीसी पर काम का बोझ और शिकायतों की संख्या बढने के कारण ऐसा किया गया है. ऐसे में सरकार ने महसूस किया कि प्रस्ताव के तहत शिकायतें हासिल करने के लिए अतिरिक्त अधिकारियों को नामित करने की आवश्यकता है.
उन्होंने कहा कि प्रस्तावित संशोधन से शिकायतों का तेजी से निस्तारण संभव होगा और इससे भ्रष्टाचार से निपटने और उसे समाप्त करने के लिए सरकार की मदद में अपने प्रयासों को लेकर लोकसेवक अधिक जवाबदेह और जिम्मेदार बनेगा.