तेलंगाना: वैमनस्य बढ़ाने के लिए केसीआर के खिलाफ मामला दर्ज

राजमुंदरी, आंध्रप्रदेश: टीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी जिसमें उन्होंने तेलंगाना में काम कर रहे रायलसीमा और तटीय आंध्र के राज्य सरकार के कर्मचारियों को अपने-अपने क्षेत्र चले जाने को कहा था, को लेकर वैमनस्य बढ़ाने का मामला दर्ज किया गया. पुलिस उप निरीक्षक यू लक्ष्मीनारायण ने कहा, भारतीय दंड संहिता […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 5, 2013 1:31 AM

राजमुंदरी, आंध्रप्रदेश: टीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी जिसमें उन्होंने तेलंगाना में काम कर रहे रायलसीमा और तटीय आंध्र के राज्य सरकार के कर्मचारियों को अपने-अपने क्षेत्र चले जाने को कहा था, को लेकर वैमनस्य बढ़ाने का मामला दर्ज किया गया.

पुलिस उप निरीक्षक यू लक्ष्मीनारायण ने कहा, भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए और 506 के तहत के चंद्रशेखर राव के खिलाफ आज शाम थ्री टाउन पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया. धारा 153ए का संबंध धर्म, जाति, जन्मस्थान, घर, भाषा आदि के आधार पर अलग अलग समूहों के बीच वैमनस्य को बढ़ाने एवं सद्भाव बरकरार रखने के प्रतिकूल कार्रवाई करने से है जबकि धारा 506 का संबंध आपराधिक धमकी के लिए सजा से है.

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